अभ्यर्थी को अपना आपराधिक रिकार्ड प्रकाशित कराना होगा

बीकानेर: राजनीतिक दलों तथा उम्मीदवारों के आपराधिक मामलों की सूचना को राष्ट्रीय व स्थानीय समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल्स में अनिवार्य रूप से प्रकाशित प्रसारित करवाना होगा। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी भगवाती प्रसाद कलाल ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए निर्देश जारी किए हैं। कलाल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अनुपालना में आयोग ने अभ्यर्थियों के आपराधिक रिकॉर्ड यदि कोई हो तो उन्हें प्रसारित करवाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश में चुनाव हेतु निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अभ्यर्थियों एवं राजनैतिक दलों को सी-1 एवं सी-2 प्रारूप में प्रकाशन की तीन बार करवाना होगा।

प्रथम प्रकाशन 10 नवंबर से 13 नवंबर के बीच, दूसरा प्रकाशन 14 नवंबर से 17 नवबर के बीच तथा तीसरा प्रकाशन 18 नवंबर से चुनाव प्रचार की अंतिम तिथि तक 23 नवम्बर तक करवाना होगा। ये प्रकाशन ऐसे राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र जिनकी प्रसार संख्या 75 हजार प्रतिदिन हो तथा स्थानीय समाचार पत्र जिसकी प्रतिदिन 25 हजार प्रतियां प्रकाशित होती हो, में सी-1 एवं सी-2 प्रारूप में प्रकाशित करवाने होंगे। इसी प्रकार विभिन्न टीवी चैनल में भी इनका प्रसारण करवाना होगा, जिसकी समयावधि सुबह 8 से रात 10 बजे के बीच न्यूनतम 7 सैकंड के लिए की जानी आवश्यक होगी। सभी राजनैतिक दलों को जिनके द्वारा आपराधिक रिकॉर्ड रखने वाले अभ्यर्थियों को उम्मीदवार बनाया गया है, उन्हें भी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित नवीन प्रारूप सी-7 में ऐसे अभ्यर्थी के चयन से 48 घंटे के भीतर यह प्रकाशित करने के निर्देश है कि उनके द्वारा आपराधिक रिकॉर्ड रखने वाले व्यक्ति को ही उम्मीदवार क्यों चुना गया है। इस प्रकाशन की सूचना ऐसे राजनैतिक दलों को प्रारूप सी-8 में 72 घंटे के भीतर भारत निर्वाचन आयोग को भी प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा।