मतदान दिवस एवं मतदान दिवस से एक दिन पूर्व प्रिन्ट मिडिया में प्रकाशित विज्ञापनों का अधिप्रमाणन आवश्यक

 दौसा : जिला निर्वाचन अधिकारी कमर चौधरी ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव 2023 के दौरान राजनैतिक दल एवं उम्मीदवारों को विज्ञापनों का प्रिन्ट मीडिया में मतदान दिवस 25 नवम्बर एवं मतदान दिवस से एक दिन पूर्व 24 नवम्बर को विज्ञापनों के प्रसारण से पहले अधिप्रमाणन समिति से विज्ञापन का अधिप्रमाणन करवाना होगा । साथ ही उन्होने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही इलैक्ट्रोनिक मीडिया जिसमें केबल नेटवर्क, न्यूज चैनल, सिनेमा घर, आउट डोर एलइडी पैनल, सोशल मीडिया वैब साइट/सोशल मीडिया प्लेट फार्म एवं ई-न्यूज पेपर में राजनैतिक विज्ञापन प्रसारित करने हेतु जिला स्तरीय अधिप्रमाणन समिति से अधिप्रमाणन आवश्यक है ।


R.O. No.12702/2
DPR ADs

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