किशोरी से रेप के दोषी को 20 वर्ष कैद

झारखण्ड | जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम जनार्दन सिंह के न्यायालय ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपित ठाकुरगंगटी थाना क्षेत्र के कुसुम्बा रतनपुर निवासी प्रकाश डुडू को दोषी पाकर धारा 376 भादवि के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं 50 हजार रूपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई.
जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी. अर्थदंड की राशि पीड़िता के पुनर्वास हेतु क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान किया जाएगा. वहीं प्रतिकर मुआवजा को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार को स्थानांतरित किया गया. महिला थाना में दर्ज प्राथमिकी में पीड़िता ने कहा कि ट्यूशन पढ़ने के लिए वह महुआटोला आती थी. उसकी मुलाकात प्रकाश डुडू से हो गई. कुंवारा कहकर पकाश टुडू ने उसके साथ दुष्कर्म करता था. जब वह सात महीने की गर्भवती हो गई तो प्रकाश टुडू ने अपना बच्चा होने से इंकार कर दिया. इस संबंध में मांझी हड़ाम पंच के पास भी सूचिका ने समस्या को रखा. पंचायती में आरोपित प्रकाश टुडू नहीं आया. इसके बाद पीड़िता ने महिला थाना गोड्डा में 16 नवंबर 21 को प्रकाश टुडू के विरुद्ध मामला दर्ज कराया. अभियोजन की ओर से न्यायालय के समक्ष सात गवाहों का परीक्षण कराया गया. उभय पक्षों की दलील सुनने के उपरांत न्यायालय ने आरोप को सही करार देते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई.
संगठन मजबूती का दिया दायित्व
गोड्डा जिला कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश कांग्रेस कमिटी के निर्देशानुसार मो.मेहबूब अंसारी को गोड्डा जिला नगर कांग्रेस कमिटी का अध्यक्ष न्युक्त किया गया. जिला अध्यक्ष दिनेश यादव के द्वारा मो. मेहबूब अंसारी को फुल माला पहना कर न्युक्ति पत्र देकर नगर कमिटी का संगठन को मजबूती देने का दायित्व दिया गया. कार्यक्रम का अध्यक्षता दिनेश यादव कर रहे थे. मौके पर राजीव मिश्रा, अकबर अली, कुंदन ठाकुर, वेणु चौबे,सोनी सिंह, पंकज चोधरी, ब्रह्मदेव महतो, मनोज यादव आदि थे.
