बहनागा ट्रेन हादसा: गिरफ्तार सेक्शन इंजीनियर की जमानत याचिका खारिज

भुवनेश्वर: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) कोर्ट-1 ने आज यहां वरिष्ठ सिग्नलिंग सेक्शन इंजीनियर और बहनागा ट्रेन त्रासदी के गिरफ्तार आरोपियों में से एक अरुण कुमार महंत की जमानत याचिका खारिज कर दी।
महंत ने अपनी जमानत के लिए अर्जी दी थी. हालांकि, अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी, सूत्रों ने बताया कि आरोपी के पास अब अपनी जमानत के लिए उड़ीसा उच्च न्यायालय जाने का विकल्प है।
यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि महंत को 2 जून को हुई ट्रेन दुर्घटना के सिलसिले में सोरो में सीनियर सेक्शन इंजीनियर (सिग्नल) मुहम्मद अमीर खान और बालासोर में तकनीशियन पप्पू कुमार के साथ 7 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था।
तीनों को आईपीसी की धारा 304 और 201 और रेलवे अधिनियम की धारा 153 के तहत गिरफ्तार किया गया।


R.O. No.12702/2
DPR ADs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
रुपाली गांगुली ने करवाया फोटोशूट सुरभि चंदना ने करवाया बोल्ड फोटोशूट मौनी रॉय ने बोल्डनेस का तड़का लगाया चांदनी भगवानानी ने किलर पोज दिए क्रॉप में दिखीं मदालसा शर्मा टॉपलेस होकर दिए बोल्ड पोज जहान्वी कपूर का हॉट लुक नरगिस फाखरी का रॉयल लुक निधि शाह का दिखा ग्लैमर लुक