स्वास्थ्य विभाग ने कर्मचारियों व अधिकारियों के लिए जारी किए ये आदेश

चंडीगढ़। पंजाब सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत विभिन्न सिविल सर्जन कार्यालयों, अस्पतालों व स्वास्थ्य केंद्रों में अब कार्यालय समय में कर्मचारी व अधिकारी पार्टियां नहीं कर सकेंगे। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि उच्चाधिकारियों के ध्यान में आया है कि कर्मचारी कार्यालयों में कार्यालय समय में रिटायरमैंट पार्टियां या अन्य गैर-कार्यालयी गतिविधियों में लिप्त होते हैं जिससे स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होती हैं। सभी सिविल सर्जनों व मैडीकल सुपरिटैंडैंटों को जारी आदेश में कहा गया है कि दफ्तरी समय में पार्टियों या गैर-दफ्तरी गतिविधियों पर रोक लगाई जाए ताकि स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित न हों।
