दिल्ली : प्राइवेट स्कूल में EWS कोटे के तहत एडमिशन के लिए आधार कार्ड जरूर नहीं; दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को प्राइवेट स्कूलों में ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत एडमिशन लेने के लिए बच्चे का आधार कार्ड मामले पर सुनवाई की। कोर्ट ने सिंगल बेंच के आदेश में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। जिसमें दिल्ली सरकार के आदेश को रद्द कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने कहा था कि जिन बच्चों का ईडब्यूएस, डीजी और सीडब्ल्यूएसएन कोटे के तहत प्राइवेट स्कलों में एडमिशन के लिए आधार कार्ड जरूरी होगा।
हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्रा शर्मा ने दिल्ली सरकार की ओर से दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया। जिसमें सिंगल जज की बेंच के आदेश को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि टॉप कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि आधार जमा करना अनिवार्य बनाने से अनुच्छेद 21 द्वारा संरक्षित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा और ऐसी किसी भी सीमा को संवैधानिक रूप से उचित नहीं ठहराया जा सकता है।
पीठ ने यह भी कहा कि जैसा कि केएस पुट्टास्वामी मामले में देखा गया कि एक बच्चे के संवेदनशील व्यक्तिगत विवरण प्राप्त करने का मुद्दा भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनके निजता के अधिकार का उल्लंघन करने की संभावना होगी।
