हाउसिंग बोर्ड ने बीपीएल, ईडब्ल्यूएस आवास इकाइयों को आवंटित करने की शक्ति खो दी

भाजपा-जेजेपी सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लाभार्थियों को भूखंडों और फ्लैटों के आवंटन में कथित अनियमितताओं के लिए हाउसिंग बोर्ड के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है और उसकी आवंटन शक्तियां छीन ली हैं।

अब, सभी के लिए आवास विभाग को पूरे हरियाणा में सभी लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों में बीपीएल/ईडब्ल्यूएस आवंटियों को आवास इकाइयां आवंटित करने का आदेश दिया गया है। 1971 में अपनी स्थापना के बाद से, हाउसिंग बोर्ड विशेष रूप से समाज के वंचित वर्गों के लिए आवास इकाइयों के आवंटन के लिए समन्वय एजेंसी रही है।

गुरुग्राम के छह सेक्टरों में हाउसिंग बोर्ड द्वारा ईडब्ल्यूएस के लिए कम से कम 408 फ्लैटों के ‘गलत आवंटन’ से जुड़े कथित घोटाले की हालिया सतर्कता जांच ने बोर्ड के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक ट्रिगर का काम किया है। इन फ्लैटों के आवंटन के लिए 2021 में निकाले गए ड्रा को बाद में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। हरियाणा सरकार ने हाल ही में अदालत को सूचित किया कि उसने कथित घोटाले की सतर्कता जांच का आदेश दिया है।

“विभाग को आवेदकों से बहुत सारी शिकायतें मिली हैं और राज्य भर के वरिष्ठ नगर नियोजकों को बीपीएल और ईडब्ल्यूएस लाभार्थियों को भूखंडों और फ्लैटों के आवंटन के संबंध में आवेदकों और कॉलोनाइजरों के सामने आने वाली समस्याओं के बारे में अवगत कराया गया है।” टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) अरुण कुमार गुप्ता ने कहा।

नीति के तहत, बिल्डर पात्र बीपीएल/ईडब्ल्यूएस आवंटियों को आवंटन के लिए आवासीय प्लॉट कॉलोनी में आवासीय भूखंडों की कुल संख्या का 20 प्रतिशत आरक्षित करते हैं। इसके अलावा, ग्रुप हाउसिंग कॉलोनियों में पात्र लाभार्थियों को आवंटन के लिए 15 प्रतिशत अपार्टमेंट आरक्षित हैं।


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