सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा, जम्मू-कश्मीर की संप्रभुता का भारत के साथ कोई सशर्त समर्पण नहीं

 
नई दिल्ली (आईएएनएस)। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने गुरुवार को मौखिक रूप से टिप्पणी की कि भारत के साथ जम्मू-कश्मीर की संप्रभुता का कोई सशर्त आत्मसमर्पण नहीं था।
आचिकाओं के बैच पर सुनवाई के दौरान सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की : हालांकि, संविधान में विभिन्न प्रावधानों के लिए राज्य की सहमति की जरूरत है, लेकिन जरूरी नहीं कि इससे भारत संघ की संप्रभुता कमजोर हो।
उन्होंने कहा, ”संविधान में विभिन्न प्रकार की सहमति की जरूरत है…लेकिन एक बात स्पष्ट है, संप्रभुता पूरी तरह से भारत संघ को सौंप दी गई है।” उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 1 का जिक्र करते हुए कहा कि भारत ‘एक संघ’ होगा और इसमें जम्मू और कश्मीर राज्य भी शामिल है।
अदालत ने याचिकाकर्ताओं में से एक, जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील जफर शाह से पूछा कि क्या श्रेष्ठ है, भारत का संविधान या जम्मू-कश्मीर का संविधान। जवाब में शाह ने कहा, भारतीय संविधान।
पीठ ने तब कहा : “आज भी संसद राज्य सूची पर कानून नहीं बना सकती… विधायी शक्तियों का वितरण संप्रभुता को प्रभावित नहीं करता है।”
मौखिक रूप से यह कहा गया कि यह कहना मुश्किल है कि अनुच्छेद 370 स्थायी है और इसे कभी भी निरस्त नहीं किया जा सकता है। इसने शाह से ऐसे परिदृश्य पर विचार करने के लिए कहा, जहां जम्मू-कश्मीर राज्य स्वयं चाहता था कि भारतीय संविधान के सभी प्रावधान लागू हों।
शाह ने जवाब दिया कि अलग-अलग धारणाएं हो सकती हैं और मुख्य सवाल यह है कि क्या अनुच्छेद 370 अस्थायी था या संविधान सभा के अस्तित्व में नहीं होने के बाद स्थायी हो गया।
इससे पहले, वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अपनी दलीलों की शुरुआत में ही कहा था कि भारत में जम्मू-कश्मीर का एकीकरण “निर्विवाद है, निर्विवाद था और हमेशा निर्विवाद रहेगा”।
उन्होंने सुनवाई के पहले दिन के दौरान कहा था, “जम्मू और कश्मीर राज्य भारत का हिस्सा बना हुआ है। कोई भी इस पर विवाद नहीं करता है, किसी ने कभी भी इस पर विवाद नहीं किया है। जम्मू और कश्मीर भारतीय संघ की एक इकाई है।”
संविधान पीठ में जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बी.आर. भी शामिल हैं। गवई और सूर्यकांत सोमवार और शुक्रवार को छोड़कर 2 अगस्त से लगातार मामले की सुनवाई करेंगे। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 को चुनौती देते हुए राजनीतिक दलों, निजी व्यक्तियों, वकीलों, कार्यकर्ताओं आदि द्वारा बड़ी संख्या में याचिकाएं दायर की गई हैं, जिसने जम्मू और कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित और विभाजित कर दिया है।
इससे पहले, एक अन्य संविधान पीठ ने मामले को सात न्यायाधीशों की पीठ के पास भेजने की जरूरत के खिलाफ फैसला सुनाया था। लंबित मामले में कश्मीरी पंडितों द्वारा पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर को दिए गए विशेष दर्जे को छीनने के केंद्र के कदम का समर्थन करते हुए हस्तक्षेप आवेदन भी दायर किए गए हैं।


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