हाई कोर्ट ने मानकों का उल्लंघन करने वाले कोचिंग सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश

नई दिल्ली: 15 जून को दिल्ली के मुखर्जी नगर में एक कोचिंग सेंटर पर आगजनी के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने तय मानकों का उल्लंघन कर चल रहे कोचिंग सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश जारी किया. अदालत ने दिल्ली पुलिस और अग्निशमन विभाग को इस संबंध में दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की मदद करने का आदेश दिया। इसके बाद एमसीडी ने कार्रवाई करते हुए 900 से ज्यादा नोटिफिकेशन जारी कर कोचिंग संचालकों से जवाब मांगा है। इसी क्रम में निगम ने यमुना पार शाहदरा दक्षिणी जोन में चल रहे 90 कोचिंग संस्थानों को नोटिफिकेशन भेजकर जवाब मांगा है। एमसीडी का नोटिस दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले और मास्टर प्लान-2021 की शर्तों पर आधारित है। कोचिंग संचालकों को जवाब देने के लिए 48 घंटे का समय दिया गया है. जो कोचिंग संचालक उस समय सीमा के भीतर अपने जवाबों और उचित कागजी कार्रवाई से निगम को संतुष्ट कर सकेंगे, उन्हें संचालन जारी रखने की अनुमति दी जाएगी, और जो असफल माने जाएंगे, उन्हें निगम की ओर से सीलिंग कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। गौरतलब है कि लक्ष्मी नगर, शकरपुर और मुखर्जी नगर में सीए, आईएएस, इंजीनियरिंग, मेडिकल, बैंकिंग और एसएससी की तैयारी के लिए बड़ी संख्या में कोचिंग संस्थान चल रहे हैं। मुख्य सड़क पर इनमें से कुछ ही हैं। जबकि कई कोचिंग सेंटर संकरी गलियों में स्थित इमारतों की ऊपरी मंजिलों पर संचालित होते हैं, यहां तक कि चार पहिया वाहनों को भी इन सड़कों से गुजरने में कठिनाई होती है। दूसरी ओर, प्रीत विहार के पास, कई इंजीनियरिंग और मेडिकल तैयारी कोचिंग सेंटर हैं। मुखर्जी नगर में लगी आग से 60 कोचिंग छात्रों को नुकसान हुआ क्योंकि आग इमारत के भूतल पर लगी थी और इमारत में लगे अग्निशामक यंत्र काम नहीं कर रहे थे, जबकि कोचिंग सेंटर में उनकी व्यवस्था नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप, कोचिंग छात्रों को नुकसान उठाना पड़ा। इमारत से बाहर निकलने में असमर्थ होने के कारण उन्हें अपनी जान बचाने के लिए रस्सी के सहारे कूदकर खुद को बचाना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप एक दर्जन से अधिक छात्र घायल हो गए। इसके आलोक में हाइकोर्ट ने 25 जुलाई को एक आदेश जारी कर अग्निशमन विभाग की एनओसी के बिना संचालित सभी कोचिंग सुविधाओं को बंद करने का आदेश दिया था. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने दो कोचिंग संचालकों को भी गिरफ्तार किया था, जिन्हें बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया. इसके बाद, निगम ने कोचिंग सेंटरों को सूचनाएं भेजने की प्रक्रिया शुरू की। जिसमें यह भी निर्धारित किया जाता है कि ये कोचिंग सेंटर मास्टर प्लान-2021 के मानदंडों का पालन कर रहे हैं या नहीं। यदि कोई केंद्र इस प्रयास में विफल रहता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जायेगी.


R.O. No.12702/2
DPR ADs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
रुपाली गांगुली ने करवाया फोटोशूट सुरभि चंदना ने करवाया बोल्ड फोटोशूट मौनी रॉय ने बोल्डनेस का तड़का लगाया चांदनी भगवानानी ने किलर पोज दिए क्रॉप में दिखीं मदालसा शर्मा टॉपलेस होकर दिए बोल्ड पोज जहान्वी कपूर का हॉट लुक नरगिस फाखरी का रॉयल लुक निधि शाह का दिखा ग्लैमर लुक