खेतों में सोलर पैनल कनेक्शन के लिए इंतजार कर रहे किसानों को राहत

नूंह। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा के तहत जिला के किसानों के लिए 3 एच.पी.,5 एच.पी. 7.5 एच.पी. व 10 एच.पी. सोलर ऊर्जा पंप 75 प्रतिशत अनुदान पर लगवाने हेतू हरियाणा सरकार के सरल पोर्टल सरलहरियाणाडॉटजीओवीडॉटइन पर 23 अक्टूबर से 07 नंबवर तक अपना आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जिन किसानों ने 23 जून से 12 जुलाई के दौरान आवेदन किया था, उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इन किसानों को फिर से लाभार्थी हिस्सा जमा कराने का मौका दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त बिजली आधारित कनैक्शन दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के मौजूदा आवेदकों को सौर ऊर्जा पंप के कनैक्शन के लिए प्राथमिकता दी जाएगी, बशर्तै उनको अपने मौजूदा बिजली कनैक्शन का समर्पण करना पड़ेगा। इस वर्ष के लक्षित लाभार्थियों का चयन परिवार की वार्षिक आय व भूमि धारण के आधार पर किया जाएगा। अतिरिक्त उपायुक्त रेनु सोगन ने बताया कि इस जिले के केवल वही किसान सोलर पंप लगवाने के पात्र होंगे, जो किसान पहले से ही डीजल पंपसैट या जैरनेटर सैट से अपनी खेती का कार्य कर रहे हैं तथा साथ में सूक्ष्म सिंचाई जैसे टपका, फव्वारा सिंचाई व भूमिगत पाइप लाइन इत्यादि यंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सभी किसानों को आवश्यक दस्तावेज जैसे परिवार पहचान-पत्र पत्र, आवेदक के नाम पर बिजली आधारित पम्प न हों, आवेदक के नाम पर कृषि भूमि की जमाबंदी, फर्द होना आवश्यक है।

किसान अपने खेत में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली जैसे टपका, फव्वारा सिंचाई या भूमिगत पाइप लाइन स्थापित हो या पंप लगाने से पहले स्थापित कर लेगें (प्रमाण पत्र, शपथ पत्र), अपलोड करना अति आवश्यक है। जिले के किसान, गऊशाला, जल उपयोक्ता संगठन व समुदाय, समूह आधारित सिंचाई आवेदन के समय भारत सरकार द्वारा अधिकृत कम्पनी फर्म का चयन स्वयं आवेदक द्वारा ऑनलाइन ही करना होगा व देय राशि आवेदन फार्म के साथ ही ऑनलाइन या चालान के माध्यम से जमा होगी। किसान अपने ऑनलाइन आवेदन में सोलर पंप की क्षमता अनुसार लाभार्थी हिस्सा जैसे 3 एच.पी.डी.सी. सर फेस मोनो ब्लॉक, 3 एच.पी. डी.सी. सबमर्सिबल, 3 एच.पी. ए.सी. सबमर्सिबल, 5 एच.पी.डी.सी. सरफेस मोनो ब्लॉक, 5 एच.पी. डी.सी. सबमर्सिबल, 5 एच.पी. ए.सी. सबमर्सिबल 7.5 एच.पी. डी.सी., 7.5 एच.पी.डी.सी. सबमर्सिबल, 7.5 एच.पी.ए.सी. सबमर्सिबल तथा 10 एच.पी. डी.सी. सर फेस मोनो ब्लॉक, 10 एच.पी. डी.सी. सबमर्सिबल और 10 एच.पी. ए.सी. सबमर्सिबल हैं। लाभार्थी देय राशि ऑनलाइन या चालान या आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्मय से किसान आभासी बैंक खाता (जो सभी आवेदक का अलग-अलग होगा) आपके खाते से जमा होगी। इसके उपरांत सरल पोर्टल पर दोबारा जाकर भुगतान मान्य करने के बाद ही किसान का आवेदन पूरा होगा, अन्यथा किसान का आवेदन पत्र रदद् समझा जायेगा। सोलर वाटर पम्पिगं सिस्टम से संबंधित अधिक जानकारी के लिए जिले के किसान किसी भी कार्य दिवस पर अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य परियोजना अधिकारी, नूंह या परियोजना अधिकारी, कमरा नंबर 225, प्रथम तक, लघु सचिवालय, नूंह से 01267- 297002 अथवा 8397973003 पर संपर्क कर सकते हैं।


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