गाइड को तेलंगाना हाईकोर्ट झलक!

हैदराबाद: ‘क्या आंध्र प्रदेश में हाई कोर्ट नहीं है? और उन्होंने यहां याचिका क्यों दायर की..?’ तेलंगाना उच्च न्यायालय ने मार्गदर्शी चिटफंड के प्रबंधन पर सवाल उठाया। मामले एपी में दर्ज हैं.. जांच अधिकारी भी एपी से हैं.. शाखाएं भी हैं.. तो क्या इस अदालत को इस याचिका को सुनने का अधिकार है? कोर्ट ने टिप्पणी की। उनका मत है कि इस बारे में पता चले बिना जांच में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।
हालांकि, इसने स्पष्ट किया कि जांच को अगले सोमवार तक के लिए टाला जा रहा है और उसके बाद दायरा तय किया जाएगा। मार्गदर्शी चिटफंड प्राइवेट लिमिटेड, चेरुकुरी रामोजी राव और शैलजा की ओर से लंच मोशन याचिका दायर की गई थी, जिसमें मार्गदर्शी के खिलाफ आंध्र प्रदेश में दर्ज मामलों की जांच के हिस्से के रूप में गिरफ्तारी सहित कठोर कदम नहीं उठाने और उनके मुख्य कार्यालय में निरीक्षण नहीं करने का आदेश देने की मांग की गई थी। हैदराबाद में। तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विजयसेन रेड्डी ने सोमवार को जांच शुरू की। दलीलें सुनने के बाद अगली सुनवाई इस महीने की 20 तारीख तक के लिए स्थगित कर दी गई। आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से विशेष जीपी गोविंदा रेड्डी और गाइड की ओर से अधिवक्ता दुर्गाप्रसाद ने दलीलें सुनीं।


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