श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पास बुलडोजर एक्शन पर सर्वोच्च न्यायालय ने लगाई रोक

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक अंतरिम निर्देश में रेलवे को मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पास अतिक्रमण हटाने का अभियान रोकने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, संजय कुमार और एसवीएन भट्टी की पीठ ने नोटिस जारी करते हुए रेलवे को 10 दिन के लिए विवादित भूमि के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने को कहा।
अधिवक्ता कौशिक चौधरी के निर्देशन में वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांतो चंद्र सेन ने शीर्ष अदालत को बताया कि रेलवे ने तोड़फोड़ की गतिविधियां उस समय शुरू कीं, जब उत्तर प्रदेश बार काउंसिल द्वारा एक वकील पर हमले के बाद उत्तर प्रदेश में अदालतें बंद कर दी गई थीं। पीठ ने रेलवे को एक सप्ताह की अवधि के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए आदेश दिया।उसने 10 दिन तक यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा।
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद तय की है। इससे पहले सोमवार को भारत के मुख्‍य न्‍यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने याचिकाकर्ताओं को तत्काल सुनवाई के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जाने की छूट देते हुए कोई अंतरिम निर्देश पारित करने से इनकार कर दिया था।
बाद में उसी दिन संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका को बुधवार को सुनवाई के लिए तत्काल सूचीबद्ध किया गया।
याचिकाकर्ता याकूब शाह ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा कि उन्होंने मथुरा के सिविल कोर्ट में विध्वंस के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था, लेकिन रेलवे प्रशासन ने इस बीच विध्वंस शुरू कर दिया।


R.O. No.12702/2
DPR ADs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
रुपाली गांगुली ने करवाया फोटोशूट सुरभि चंदना ने करवाया बोल्ड फोटोशूट मौनी रॉय ने बोल्डनेस का तड़का लगाया चांदनी भगवानानी ने किलर पोज दिए क्रॉप में दिखीं मदालसा शर्मा टॉपलेस होकर दिए बोल्ड पोज जहान्वी कपूर का हॉट लुक नरगिस फाखरी का रॉयल लुक निधि शाह का दिखा ग्लैमर लुक