पूर्व कैबिनेट मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा को मिला हाई कोर्ट से झटका

चंडीगढ़। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के पूर्व मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा को एक बार फिर से झटका दिया है। कोर्ट ने सुंदर शाम अरोड़ा को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। गौरतलब है कि हाल ही में सुंदर शाम अरोड़ा और आई.ए.एस. अधिकारी नीलमा सहित पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम के 10 सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। उक्त लोगों पर एक औद्योगिक प्लाट को एक डेवलपर (रियाल्टर) कंपनी को स्थानांतरित करने और प्लाट को काटने व टाउनशिप स्थापित करने की अनुमति देने का आरोप लगाया गया था। इसके बाद सुंदर शाम अरोड़ा ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।


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