निर्दिष्ट समय से परे पटाखे फोड़ने पर 2,095 गिरफ्तार

चेन्नई (एएनआई): डीजीपी कार्यालय की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि तमिलनाडु पुलिस ने 12 और 13 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्दिष्ट समय से परे पटाखे फोड़ने के लिए 2,095 लोगों को गिरफ्तार किया।
आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, 12 नवंबर और 13 नवंबर को तमिलनाडु में 2,246 लोगों के खिलाफ कुल 2,206 मामले दर्ज किए गए। चेन्नई में सबसे अधिक 568 मामले दर्ज किए गए।
प्रेस विज्ञप्ति में आगे उल्लेख किया गया है कि गिरफ्तार किए गए सभी 2095 व्यक्तियों को बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक तमिलनाडु सरकार की याचिका पर दीपावली के मौके पर लोगों को सिर्फ 2 घंटे सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और शाम 7 बजे से 8 बजे तक ही पटाखों के इस्तेमाल की इजाजत दी गई थी. .
हालांकि, मौज-मस्ती करने वालों ने शीर्ष अदालत के आदेशों का उल्लंघन किया और रविवार रात राज्य की राजधानी के कई हिस्सों में पटाखे फोड़ना जारी रखा।
तदनुसार, ग्रेटर चेन्नई पुलिस के पुलिस आयुक्त, संदीप राय राठौड़ और पुलिस निरीक्षकों के नेतृत्व में कई पुलिस टीमें अपने अधिकार क्षेत्र में गहन निगरानी में लगी हुई थीं। पुलिस टीम 11 से 13 नवंबर तक पटाखा वितरकों पर छापेमारी के साथ सघन निगरानी में जुटी रही.
दिवाली के बाद, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई की सड़कें आतिशबाजी के कचरे से अटी पड़ी थीं और सोमवार सुबह हवा की गुणवत्ता खराब स्तर पर पहुंच गई। आज सुबह चेन्नई के विभिन्न इलाकों में भी हवा की गुणवत्ता खराब दर्ज की गई। (एएनआई)


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