खनन कंपनियों पर भुगतान में चूक का आरोप

चूंकि सोनीपत की चार खनन कंपनियों का 300 करोड़ रुपये का बकाया अभी भी बकाया है, यह आरोप लगाया गया है कि सरकारी अधिकारियों की लीज धारकों के साथ सांठगांठ है।
कंपनियों पर खनन के लिए सरकारी शुल्क नहीं देने का आरोप लगाते हुए सोनीपत के अधिवक्ता प्रणयदीप सिंह ने दावा किया कि योद्धा माइन्स एंड मिनरल्स, अल्टीमेट ग्रुप, जलकोवा बिल्डकॉन और आनंद सिंह एंड कंपनी पर 300 करोड़ रुपये से अधिक का सरकारी शुल्क बकाया है।
उन्होंने मीडियाकर्मियों से कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार हरियाणा की कुछ खनन कंपनियों को पूर्व निर्धारित शुल्क पर छूट दी गई थी, जो कुल राशि का 65-75 प्रतिशत आंकी गई थी. इन खनन कंपनियों ने पुरानी फीस भी जमा नहीं की थी। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक इन कंपनियों को यह छूट केवल इस शर्त पर दी गई थी कि वे एक मौजूदा किस्त जमा करेंगी और एक किश्त पुराने बकाया की होगी.
यह मुद्दा हरियाणा विधानसभा में उठा था। 21 मार्च 2023 को विधानसभा सदस्य रघुवीर कादियान ने सदन में सोनीपत की इन खनन कंपनियों के बारे में जानकारी साझा की. प्रणयदीप सिंह ने इस संबंध में पहले मुख्यमंत्री, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सोनीपत, राज्य सतर्कता ब्यूरो, हरियाणा पुलिस और अन्य उच्च अधिकारियों को मेल द्वारा शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।


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