वन विभाग एफसीए के 194 मामले निपटाएगा

शिमला: जिला वन संरक्षण अधिनियम समिति की आठवीं मासिक समीक्षा बैठक बुधवार को अतिरिक्त उपायुक्त अभिषेक वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) से संबंधित लगभग 194 मामलों पर विस्तार से चर्चा की गयी. अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि जिले में एफसीए से संबंधित अधिकतर मामले यूजर एजेंसी स्तर पर लंबित हैं. उन्होंने उपयोगकर्ता एजेंसियों और विभागों को लंबित एफसीए मामलों को समयबद्ध तरीके से निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि एफसीए से संबंधित मामले वापस लेने या रद्द करने हैं तो उन मामलों पर समय रहते उचित कार्रवाई की जाये, ताकि मामले लंबित न रहें. उन्होंने कहा कि यदि एफसीए से संबंधित मामले 60 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं, तो प्रभागीय वनाधिकारी को उन मामलों को रद्द करने की शक्ति है.

इस संदर्भ में उन्होंने विभागीय अधिकारियों एवं उपभोक्ता एजेंसियों को प्रकरणों का त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिये, ताकि निरस्त होने पर उन प्रकरणों की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ न करनी पड़े। अभिषेक वर्मा ने कहा कि यदि किसी मामले में एफसीए के स्थान पर वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) है तो उस स्थिति में एफसीए को भी वापस ले लें, ताकि पोर्टल पर उक्त मामला लंबित न दिखे. उन्होंने कहा कि बैठक में चर्चा किये गये सभी मुद्दों पर प्रगति आगामी बैठक में दिखनी चाहिए, ताकि एफसीए मामलों का जल्द से जल्द समाधान कर विकास कार्यों को गति मिल सके. इस अवसर पर सदस्य सचिव एफसीए एवं डीएफओ वन मुख्यालय सरोज शर्मा एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

 


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