पत्नी के कातिल को आजीवन कारावास

उत्तरप्रदेश | पत्नी की हत्या में पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. सामूहिक विवाह में शादी करने वाला पति अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था. आठ साल पहले महिला का शव ससुराल के कमरे में मिला था.
एडीजे 20 नीलांजन ने दोनों पक्षों की जिरह व बहस के बाद मैकराबर्टगंज निवासी सुनील को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अभियुक्त पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. एडीजीसी प्रदीप वाजपेयी के मुताबिक राजेश कुमार ने थाना कर्नलगंज में तहरीर दी थी कि प्रार्थी की साली नेहा की शादी 19 मई 2008 को डी मकराबर्टगंज निवासी सुनील बंटू से हुई थी. सुनील नेहा को बिना बात पर मारपीट कर प्रताड़ित करता था. नेहा की मौत की सूचना 5 मई 2015 को प्रात नौ बजे टेलीफोन से मिली थी. वह पत्नी गीता के साथ नेहा के घर आया तो नेहा का शव कमरे में पड़ा था. मृतिका के शरीर पर चोटों के निशान थे.
कर्जा चुकाने व ऑटो के लिए की चोरियां
शहर भर में घूम-घूमकर घरों और दुकानों में चोरी करने वाले एक आरोपित को पुलिस ने 3.24 लाख रुपये के साथ गिरफ्तार किया है. आरोपित ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि कर्जा चुकाने और ऑटो खरीदने के लिए वह चोरी करता था.
डीसीपी पूर्वी शिवाजी शुक्ला ने बताया कि की देर रात पुलिस ने एक युवक को केडीए चौराहे केपास को दबोच लिया. पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम राजीव नगर निवासी मोहम्मद विकी बताया. आरोपित को थाने लाकर पूछताछ की तो उसने शहर भर में घूम घूमकर चोरी की वारदातें करने की बात कबूलीं.


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