बिजली निगम को कंज्यूमर कमीशन के सख्त आदेश

चंडीगढ़। पंजाब बिजली निगम द्वारा चेयरमैन कोटे की ओर से जारी किए गए ट्यूबवेल कनैक्शन के खिलाफ राज्य कंज्यूमर कमीशन (उपभोक्ता आयोग) में दायर की गई सभी अपीलें, जो कि 5 हैं, कंज्यूमर कमीशन ने खारिज कर दी और बिजली निगम को शिकायतकर्त्ता को ट्यूबवेल कनैक्शन जारी करने के आदेश दिए हैं। बठिंडा के अमरदीप सिंह ने 2020 में पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन कोटे से ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए आवेदन किया था, जिसके लिए उन्हें बताया गया था कि सभी जरूरी दस्तावेज और शर्तें पूरी करने के बाद कनेक्शन जारी किया जाएगा। जिसके बदले में निगम ने 22,000 रुपए जमा करवाने को कहा था, जो जमा तो करा दिए गए लेकिन बाद में निगम आनाकानी करने लगा। उनसे बकाया 23,000 जमा करने को कहा गया, जो उन्होंने 26 दिसंबर 2020 को जमा करवा दी। कई बार चक्कर लगाने और पत्राचार करने के बाद भी उन्हें ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं दिया गया, जिस पर उन्हें मानसिक परेशानी झेलनी पड़ी और काफी आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा।

अमरदीप ने बिजली निगम के खिलाफ जिला उपभोक्ता आयोग, बठिंडा में शिकायत दायर की, जहां सभी सबूतों और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आयोग ने 13 जुलाई 2023 को अमरदीप के पक्ष में फैसला सुनाया और बिजली निगम को निर्धारित समय पर ट्यूबवेल कनेक्शन उपलब्ध कराने का आदेश दिया। उक्त आदेश के संबंध में पंजाब बिजली निगम ने अपील की थी, जिसमें कहा गया कि याचिकाकर्त्ता उक्त ट्यूबवेल कनेक्शन का हकदार नहीं है और जिला आयोग ने उनका पक्ष सुने बिना ही नियम विरुद्ध आदेश पारित कर दिया है, जिसे रद्द किया जाना चाहिए। राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, चंडीगढ़ की मुख्य न्यायाधीश दया चौधरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने बिजली निगम की सभी अपीलों को खारिज कर दिया और याचिकाकर्ता को तुरंत ट्यूबवेल कनेक्शन जारी करने का आदेश दिया। जिला आयोग द्वारा जारी आदेशों को भी राज्य आयोग ने सही करार दिया है।


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