नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता को कोर्ट ने सुनाई 20 साल कारावास सजा

अजमेर। अजमेर की विशेष न्यायालय ने आज एक अहम फैसला सुनाते हुए कलयुगी पिता को अपने ही नाबालिग बच्ची के साथ दुराचार करने के मामले में दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा का ऐलान किया है.
जानकारी देते हुए लोक अभियोजक विक्रम सिंह ने बताया कि अजमेर के मदनगंज थाने मे जुलाई 2022 को एक नाबालिक पीड़िता की मां ने उपस्थित होकर के रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका पति उसकी नाबालिग पुत्री के साथ घर में ही दुराचार करता है जिस पर पुलिस ने पोक्सो सहित विभिन्न धाराओं मे आरोपी पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और मामले में आरोपी पिता को गिरफ्तार करते हुए जल्द से जल्द न्यायालय में चालान भी पेश कर दिया.
जिसके बाद आज विशेष न्यायालय के द्वारा आरोपी पिता को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा और 25000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया वहीं मामले मे अभियोजन पक्ष की ओर से 15 गवाह और 26 दस्तावेज पेश किए गए जिनके आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए सजा का ऐलान किया.


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