रेपिस्ट का केस हाईकोर्ट से रद्द, मामले में आ गया नया मोड़

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रेप की शिकायत के एक मामले को इस आधार पर रद्द कर दिया जिसमें पीड़िता से आरोपी ने विवाह कर लिया। पीड़िता ने कोई कार्रवाई नहीं करने की अपील कोर्ट में की थी।

जानकारी के अनुसार बिलासपुर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध पीड़िता की शिकायत पर धारा 376 और एससी एसटी एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया था। स्थानीय कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी। केस को खत्म करने के लिए आरोपी और पीड़िता की ओर से हाईकोर्ट में आवेदन लगाया गया। पीड़िता ने कहा कि उसने आरोपी के विरुद्ध विवाह नहीं करने की वजह से शिकायत की थी। अब आरोपी ने उससे विवाह कर लिया है इसलिए वह कोई कार्रवाई नहीं चाहती। उनके अधिवक्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का उदाहरण भी दिया गया। जस्टिस रजनी दुबे ने केस निरस्त करने का आदेश देते हुए कहा कि एफआईआर का मूल कारण विवाह नहीं करना था। अब यह कारण समाप्त हो चुका है। ऐसी स्थिति में केस चलने योग्य नहीं है।


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