दहेज हत्या में सात साल की कैद, 30 हजार जुर्माना

अलीगढ़ न्यूज़: दहेज हत्या के एक मामले में एडीजे-6 महेशानंद झा की अदालत से आरोपी पति को दोषी करार देते हुए सात साल की कैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है. जुर्माना राशि में से 75 फीसदी राशि वादी पक्ष को अदा करने का आदेश दिया गया है.

अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी स्वर्णलता वर्मा ने बताया कि दिल्ली के मुस्तफाबाद के अल्लाबक्स ने 21 जुलाई 2018 को देहली गेट थाने में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी बेटी आसमां की शादी 11 अप्रैल 2018 को अकरम पुत्र बाबू खां निवासी गोश्त वाली गली के साथ की थी. शादी में दिए दहेज से अकरम खुश नहीं था. वह दहेज में बुलट बाइक की मांग करता था. 19 जुलाई 2018 की शाम उन्होंने बेटी के ससुराल में हालचाल जानने को फोन किया तो पता लगा कि आसमां की तबीयत खराब है, उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. अलीगढ़ आकर अस्पताल पहुंचे. वहां पता लगा कि आसमां को नशीला पदार्थ खिलाकर मारापीटा गया है और फांसी लगाई गई है. 20 जुलाई को उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई. पुलिस ने तहरीर के आधार पर अकरम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा. विवेचना के बाद चार्जशीट दाखिल की. एडीजीसी के मुताबिक कोर्ट ने सबूतों और गवाहों के आधार पर अकरम को दोषी करार दिया है. उसे सात साल की कैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है.


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