सास की हत्या करने पर दामाद को उम्र कैद की सजा

जींद। जमीन का हिस्सा देने से इंकार करने पर सास की हत्या करने के जुर्म में जींद कोर्ट के एजे अमरजीत सिंह ने अपने दामाद को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर आजीवन कारावास के अलावा 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना न देने पर दुखी व्यक्ति को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

उचाना गांव निवासी कलां कमल ने 10 जुलाई 2020 को पुलिस में दर्ज कराई शिकायत में बताया कि सेवा सिंह के बड़े भाई की बेटी मंजू की शादी सुलचानी गांव निवासी संदीप से हुई है। सेवा सिंह की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी हेनरी अपने दामाद कमल के साथ रहने लगीं। हेनरी और कमल की दो लड़कियाँ और एक लड़का है। संदीप अपने दिवंगत ससुर सेवा सिंह की जमीन में हिस्सा चाहता था। इस कारण संदीप का अपनी पत्नी मंजू से मतभेद रहता था। दोनों जींद में अलग-अलग जगहों पर किराए के मकान में रहते हैं। मंजू ने अपने पिता सेवा सिंह के हिस्से की जमीन लेने के बजाय अपनी मां इंद्रो के नाम कर दी। इसी बात से संदीप नाखुश रहता था.
9 जुलाई की रात को संदीप ने अपने रिश्तेदारों के गांव उचाना कलां में अपनी सास हेनरी की गला काटकर हत्या कर दी। उचाना थाना पुलिस ने कमल सिंह की शिकायत के आधार पर उसके दामाद संदीप के खिलाफ हत्या समेत विभिन्न आरोपों में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया. तभी से मामले की जांच चल रही है. गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अमरजीत सिंह ने संदीप को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.