भूमि विवाद पर बदायूं एसडीएम ने यूपी के राज्यपाल को समन जारी किया

बदायूँ (यूपी) | बदायूँ उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (न्यायिक) ने भूमि अधिग्रहण से संबंधित एक मामले में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को तलब किया है, जिसके बाद उनके कार्यालय ने इस तरह की कार्रवाई के खिलाफ उन्हें मिली संवैधानिक छूट का हवाला दिया है।

जिला मजिस्ट्रेट मनोज कुमार ने शुक्रवार को कहा कि उनके कार्यालय को राज्यपाल के विशेष सचिव बद्रीनाथ सिंह से सूचना मिली कि एसडीएम सदर (न्यायिक) विनीत कुमार ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 144 के तहत राज्यपाल को सम्मन जारी किया है।

16 अक्टूबर को लिखे पत्र में विशेष सचिव सिंह ने डीएम से कहा कि एसडीएम को बताया जाए कि राज्यपाल को समन या नोटिस जारी करना संविधान के अनुच्छेद 361 का उल्लंघन है.

डीएम ने कहा कि एसडीएम कुमार को राज्यपाल कार्यालय के पत्र के बारे में सूचित कर दिया गया है और भविष्य में ऐसा नहीं होने की चेतावनी भी दी गयी है.

मामले की जानकारी देते हुए एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सदर तहसील के लोदा बहेरी गांव निवासी चंद्रहास नामक व्यक्ति ने एक अन्य व्यक्ति और राज्यपाल को पक्षकार बनाते हुए एसडीएम कोर्ट में जमीन संबंधी याचिका दायर की थी.

चंद्रहास ने आरोप लगाया कि एक रिश्तेदार ने उनकी चाची कटोरी देवी की संपत्ति अपने नाम पर लिखवा ली और बाद में जमीन बेच दी गई और बाद में सरकार ने 12 लाख रुपये का मुआवजा देकर अधिग्रहण कर लिया।

याचिका पर सुनवाई करते हुए, एसडीएम (न्यायिक) कुमार ने 7 अक्टूबर को यूपी राजस्व संहिता की धारा 144 के तहत जमीन खरीदने वाले व्यक्ति और राज्यपाल के नाम पर एक समन जारी किया और उनके प्रतिनिधि को अक्टूबर में उपस्थित होने के लिए कहा।

 

 

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