छजलैट मामले में आजम खान और उनका बेटा दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 2 साल जेल की सजा

मुरादाबाद: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में स्पेशल एमपी/एमएलए कोर्ट ने 2008 के एक मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को दो साल की सजा सुनाई है। हालांकि बाद में दोनों को जमानत मिल गई। 29 जनवरी, 2008 को मुरादाबाद जिले के छजलेट थाने में आजम खान, उनके बेटे और सात अन्य के खिलाफ पुलिस द्वारा आजम खान की कार की जांच के विरोध में सड़क पर धरना देने के बाद मामला दर्ज किया गया था।

पुलिस ने सपा नेता महबूब अली, हाजी इकराम कुरैशी, पारस जैन, डी.पी. यादव और राजेश यादव समेत नौ लोगों पर मामले में केस दर्ज किया था।


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