राजस्थान सरकार खेतों की तारबंदी करवाने के लिए दे रही अनुदान

सिरोही। राज्य सरकार की योजना का लाभ उठाकर राजस्थान के किसान आवारा पशुओं से न केवल अपनी फसल को बचा सकते हैं बल्कि अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। खेतों की बाड़ लगवाने के लिए राजस्थान सरकार अनुदान दे रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत आवेदन किया जा सकता है। खेत की बाड़ लगने से फसल सुरक्षित रहेगी। किसानों को बार-बार खेतों में घुसने वाले पशुओं को भगाना नहीं पड़ेगा।
कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक संजय तनेजा ने बताया कि जिले के किसानों को पिछले वर्षों की तुलना में तीन से चार गुना अधिक लक्ष्य दिया गया है. कृषकों के हित में तार फेंसिंग कार्यक्रम को प्रभावी एवं अधिक व्यावहारिक बनाने हेतु पूर्व में जारी मापदण्डों में छूट प्रदान की गयी है, जिसके अन्तर्गत व्यक्तिगत एवं समूह कृषकों को निर्धारित विनिर्देश के अनुसार 400 की सीमा तक तार तार करने की अनुमति है। रनिंग मीटर प्रति किसान इस पर अनुदान देय होगा तथा खेत की परिधि की लम्बाई 400 रनिंग मीटर से अधिक होने पर शेष दूरी में कृषक समूह अपने स्तर पर खेत की सुरक्षा हेतु खेत को पूर्णतः सुरक्षित करने की घोषणा खेत की सुरक्षा के लिए आवश्यक क्षेत्र में कच्ची या पक्की दीवार या बाड़ बनाकर। प्रस्तुत करने पर कृषक को अनुदान राशि उपलब्ध करायी जायेगी। दूसरा बदलाव खंभों की दूरी में किया गया है, पहले दो खंभों के बीच की दूरी 10 फीट होनी चाहिए थी, अब इसकी जगह अधिकतम 15 फीट कर दी गई है. वायरिंग में तीसरा परिवर्तन 6 क्षैतिज एवं 2 तिरछी तारों के स्थान पर 5 क्षैतिज तारों का प्रयोग किया गया है तथा 2 तिरछी तारों को यथावत रखा गया है। चौथा बदलाव हर 10वें पिलर और कॉर्नर पिलर को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त पिलर जोड़ना है, जिन्हें अब 15 फीट पर रखने की फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है।
कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक (विस्तार) संजय तनेजा ने बताया कि योजना के तहत जिले में वित्तीय वर्ष में 72 हजार 600 मीटर का लक्ष्य आवंटित किया गया है. फिलहाल कृषि विभाग द्वारा जारी ढिलाई के बाद अब अधिक किसान अपने खेतों में आवश्यक स्थानों पर अनुदानित योजना की बाड़ लगाकर व्यावहारिक रूप से लाभ लेकर अपनी फसल को सुरक्षित कर सकेंगे. बाड़ योजना के तहत लघु एवं सीमांत कृषकों को लागत का 60 प्रतिशत एवं 400 मीटर तक की बाड़ लगाने पर अधिकतम 48 हजार रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। वहीं अन्य वर्ग को यह अनुदान लागत का 50 प्रतिशत एवं अधिकतम 40 हजार रुपये देय है। यदि फेंसिंग की लंबाई 400 रनिंग मीटर से कम है तो यथानुपात आधार पर वास्तविक स्थापना पर अनुदान देय होगा। किसान सीधे राजकिसान साथी पोर्टल पर जमाबंदी, जन आधार कार्ड की प्रति के साथ स्वयं या निकटतम ईमित्र पर आवेदन कर सकते हैं। कृषि विभाग में आवेदन करने के बाद कृषि पर्यवेक्षक द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से मौके पर निरीक्षण किया जाता है। तत्पश्चात पात्र आवेदनों पर प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाती है। मौके पर सत्यापन, उपयुक्त आवेदनों पर सब्सिडी का ऑनलाइन भुगतान सीधे किसानों के बैंक खाते में किया जाता है।


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