नूंह हिंसा: हाईकोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर लगाई रोक, लिया स्वत: संज्ञान

नूंह: नूंह में हिंसा के बाद आरोपियों के घरों को तोड़ रहे बुलडोजर रोक दिए गए हैं। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए बुलडोजर ऐक्शन पर तुरंत रोक लगाने का आदेश दिया है। इसके बाद नूंह के उपायुक्त ने ध्वस्तीकरण को रोक दिया है। हालांकि, इससे पहले प्रशासन ने होटल समेत करीब 100 मकान गिरा दिए और करीब 500 झुग्गियों को हटा दिया है। सरकार ने इन्हें अवैध बताते हुए कार्रवाई की है।
हिंसा के आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस
पुलिस हिंसा में शामिल आरोपियों की तलाश में जुटी है। लगातार अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है। अब तक 56 FIR दर्ज की गई हैं। 147 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से 8 लोगों को पड़ोसी राजस्थान के भरतपुर-अलवर से गिरफ्तार किया गया है। 
31 जुलाई को हिंसा के बाद से जारी है एक्शन
बता दें कि हरियाणा के नूंह में 31 जुलाई को हुई हिंसा के बाद सरकार एक्शन मोड में आ गई है। सरकारी एजेंसियों ने उपद्रवियों की तलाश शुरू कर दी है। उनकी अवैध संपत्तियों को भी ढहाया जा रहा है। इसके साथ ही उन जगहों का भी पता लगाया जा रहा है, जहां से पत्थरबाजी की घटनाएं हुई हैं। शनिवार को प्रशासन ने हिंसा के दौरान जिस होटल से पत्थरबाजी हुई थी, उसको बुलडोजर से ढहा दिया है। पूरे हरियाणा में करीब 104 एफआईआर दर्ज की गई हैं। करीब 216 गिरफ्तारियां हुई हैं और 83 लोगों को हिरासत में लिया है। 


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