धर्मांतरण रैकेट: कलीम सिद्दीकी की जमानत रद्द करने की याचिका पर सुनवाई स्थगित

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार की उस याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी, जिसमें मौलवी मौलाना कलीम सिद्दीकी को दी गई जमानत रद्द करने की मांग की गई है, जिन पर राज्य के आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) ने धर्म परिवर्तन रैकेट चलाने का आरोप लगाया है। .
न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति एस.वी.एन. भट्टी की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार के स्थगन की मांग के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। पिछली सुनवाई में, शीर्ष अदालत ने अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद से 5 सितंबर तक सामूहिक धर्म परिवर्तन मामले में सिद्दीकी की भूमिका को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करते हुए बयान दाखिल करने को कहा था।
पिछले हफ्ते, सुप्रीम कोर्ट ने मौलवी सिद्दीकी को अपने भाई के अंतिम संस्कार के लिए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में अपने पैतृक गांव जाने के लिए एक बार की छूट दी थी। इसने आदेश दिया था कि मौलवी भाई के अंतिम संस्कार को छोड़कर किसी भी राजनीतिक या सामाजिक कार्यक्रम में भाग नहीं लेंगे और कोई सार्वजनिक भाषण नहीं देंगे। 5 अप्रैल को, हाई कोर्ट के जस्टिस अताउर रहमान मसूदी और सरोज यादव की खंडपीठ ने सिद्दीकी को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया था, जिन्हें 100 से अधिक लोगों का धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में मेरठ से गिरफ्तार किया गया था।
उच्च न्यायालय ने उन्हें समानता के आधार पर जमानत दे दी, क्योंकि सह-अभियुक्तों में से एक को उच्चतम न्यायालय ने जमानत दे दी थी। राज्य एटीएस ने दावा किया था कि वह देश भर में सबसे बड़ा धर्मांतरण सिंडिकेट चलाते हैं।


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