आंध्र HC ने नायडू की जमानत याचिका पर सुनवाई 21 सितंबर तक टाल दी

अमरावती: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की जमानत याचिका पर सुनवाई 21 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी है.
टीडीपी कानूनी टीम ने अमरावती इनर रिंग रोड मामले में पार्टी प्रमुख के लिए अग्रिम जमानत की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी, जो वर्तमान में राजमुंदरी केंद्रीय जेल में करोड़ों रुपये के कौशल विकास मामले में न्यायिक हिरासत में है।
11 सितंबर को सीआईडी ने इनर रिंग रोड मामले में नायडू की हिरासत की मांग करते हुए निचली अदालत में प्रिज़नर ट्रांजिट (पीटी) याचिका दायर की थी।
मई 2022 में, विभाग ने अमरावती में एक आंतरिक रिंग रोड के निर्माण में कथित अनियमितताओं के लिए चंद्रबाबू नायडू, पूर्व नगरपालिका प्रशासन मंत्री डॉ. पी. नारायण, हेरिटेज फूड्स लिमिटेड और 12 अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।
चंद्रबाबू नायडू, पूर्व नगरपालिका प्रशासन और शहरी विकास मंत्री, नारायण, और अन्य पर ताड़ीगाडापा और एनिकेपाडु के बीच पहले से मौजूद 100-फुट रोड के संरेखण को बदलने और नारायण समूह संस्थानों और लिंगमनेनी समूह की कंपनियों को अनुचित लाभ प्रदान करने का आरोप लगाया गया है। जिसके परिणामस्वरूप सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ।


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