हाईकोर्ट में 2 दवा कारोबारियों की जमानत याचिकाएं खारिज

शिमला। प्रदेश हाईकोर्ट ने दो दवा कारोबारियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कथित तौर पर नकली दवाइयों का कारोबार करने के आरोपी अंकित सिंगला और अंकुश सिंगला ने कोर्ट से अग्रिम जमानत की गुहार लगाई थी। न्यायाधीश सुशील कुकरेजा ने अपने निर्णय मेें कहा कि प्रार्थियों के खिलाफ गंभीर आरोप लगे हैं। दोनों आरोपियों के खिलाफ नकली दवाइयों के कारोबार में संलिप्त होना प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है। इस कारण फिलहाल उन्हें जमानत पर छोड़ा जाना कानूनी तौर पर न्यायोचित नहीं होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से स्टेटस रिपोर्ट के माध्यम से कोर्ट को बताया गया कि प्रार्थीगण केसी ओवरसीज फार्मा कंपनी के निदेशक पद पर कार्यरत है, जिस कंपनी से कथित तौर पर नकली दवाइयों का जखीरा बरामद किया गया है।
कोर्ट को बताया गया कि 8 मई, 2023 को गुप्त सूचना के आधार पर औषधि निरीक्षकों की टीम ने मैसर्स पिनाकल लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड, मानपुरा, बद्दी, जिला सोलन के परिसर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गुजरात की मैसर्स जेआरएस फार्मा और माइक्रोवैक्स पी लिमिटेड कंपनियों के लेबल पाए गए। जांच के दौरान पाया गया कि संदिग्ध नकली दवाओं की आपूर्ति मैसर्स केसी ओवरसीज ने की गई थी। अगले दिन 9 मई, 2023 को औषधि निरीक्षकों की टीम ने गांव मैसा टिब्बा स्थित मैसर्ज लोगोस फार्मा परिसर का निरीक्षण किया। इस परिसर में पाई गई नकली दवाइयों की आपूॢत भी मैसर्स केसी ओवरसीज ने ही की थी। 10 मई को औषधि निरीक्षकों की टीम ने मैसर्स अल्ट्रा ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड बद्दी का निरीक्षण किया, जहां पाई गई नकली दवाइयों की आपूर्ति भी मैसर्स केसी ओवरसीज ने ही की थी। कोर्ट को बताया गया कि मामले की जांच अभी जारी है। प्रार्थियों को यदि अग्रिम जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए जाते हैं तो उस स्थिति में वे साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सकते हैं।


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