सिलबट्टे से पत्नी की जान लेने वाले पति को हुई आजीवन कारावास की सजा

कोरबा। कोरबा में 3 फरवरी 2020 को महिला की हत्या मामले में आरोपी पति को आदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही एक हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. आरोपी पति ने सिलबट्टे से वार कर पत्नि को मौत के घाट उतारा था. पूरा मामला कोरबा के बालको थाना क्षेत्र के लालघाट का है. 

 बालको नगर थाना क्षेत्र में पति वासुदेव ने 3 फरवरी 2020 को अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी. हत्या के आरोप में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. गिरफ्तारी के बाद, कुछ समय तक आरोपी जमानत पर बाहर भी रहा. हत्या के इस मामले में अतिरिक्त लोक अभियोजन अधिकारी कौशल प्रसाद श्रीवास ने बताया कि “कोर्ट में 14 गवाहों से बयान लिए गए. मामला 2 साल तक चला. जिसमें यह प्रमाणित हुआ कि वासुदेव ने सिलबट्टे से अपनी पत्नी के सीने पर वार किया था, जिसके कारण ही उसकी मौत हुई थी. हत्या का आरोप प्रमाणित होने पर कोरबा जिला एवं सत्र न्यायालय की न्यायाधीश संघपुष्पा भलपहरी की अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है. 1000 का जुर्माना भी लगाया है.”

 कौशल प्रसाद श्रीवास ने बताया कि “लगभग 2 साल पहले 3 फरवरी 2020 को मृतका शांति बाई को जिला अस्पताल कोरबा में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था. इलाज के दौरान ही शांति बाई की मौत हो गई थी. मामला दर्ज कर कोरबा पुलिस मामले की जांच कर रही थी. सीने की पसली भी टूटी हुई मिली थी. पुलिस की जांच के दौरान मृतिका के पति वासुदेव से पूछताछ की. उसके बार बार बयान बदलने पर पुलिस को वासु पर शक हुआ. कड़ाई से पूछताछ करने पर वासु ने पत्नी शांति बाई के साथ मारपीट करना स्वीकारा था.”


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