जयपुर : सुबह मेयर के बेटे ने खाचरियावास पर वीडियो फ्रेम कर वायरल करने का आरोप लगाया

18 जून को निगम हेरिटेज मुख्यालय में मुनेश गुर्जर और कांग्रेस के कुछ पार्षदों का अतिरिक्त आयुक्त राजेन्द्र वर्मा से विवाद हुआ था। इसके बाद मेयर और पार्षदों के खिलाफ वर्मा ने मुकदमा दर्ज करवाया। इसी दौरान एसीबी ने 4 अगस्त को मुनेश गुर्जर के घर छापा मारा और पति सुशील गुर्जर और दो दलालों को गिरफ्तार किया।
सुशील पर पट्‌टे बनाने की एवज में 2 लाख रुपए की घूस मांगने का आरोप था। मेयर के घर सर्च में 40 लाख नकद मिले थे। 5 अगस्त को राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर मुनेश गुर्जर को मेयर और पार्षद पद से निलंबन कर दिया।
सरकार के इस फैसले को मुनेश गुर्जर ने हाईकोर्ट में चुनौती दी, जहां हाईकोर्ट ने मुनेश को राहत देते हुए राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट से 23 अगस्त को राहत मिलने के बाद अगले दिन 24 अगस्त को मुनेश गुर्जर ने फिर से मेयर की कुर्सी संभाली।
अब मुनेश वापस हाइकोर्ट जा सकती हैं : हाइकोर्ट ने दो दिन पहले मेयर की याचिका को सारहीन मानते हुए निरस्त किया था। साथ ही कहा था कि राज्य सरकार अगर दोबारा कोई आदेश जारी करे तो नए सिरे से हाइकोर्ट में याचिका दायर कर सकती हैं। अदालत ने कहा था कि याचिका में जिस निलंबन आदेश को चुनौती दी गई थी वह आदेश राज्य सरकार ने वापस ले लिया है। अब मेयर वापस हाइकोर्ट जा सकती हैं।


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