विधायक आलोक चौरसिया के मामले पर सुनवाई तीन को

राँची न्यूज़: भाजपा विधायक आलोक चौरसिया के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के दौरान वादी और प्रतिवादी की ओर से सभी गवाहों की गवाही की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई. अदालत ने सभी पक्षों की सहमति से गवाही के बाद विस्तृत सुनवाई के लिए 3 मार्च की तिथि निर्धारित की है.

विधायक ने गवाही में कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव के नामांकन के समय में उनकी उम्र 25 वर्ष थी, इसलिए वे चुनाव लड़ने के योग्य थे. साथ ही यह भी कहा गया कि उनकी ओर से अब गवाही पूरी हो गई है, अब वे अपनी ओर से और गवाह नहीं देंगे. विधायक की ओर से प्रस्तुत किए गए सभी गवाहों ने अपनी गवाही में कहा था कि वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में आलोक चौरसिया ने चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित 25 वर्ष की सीमा पूरी कर ली थी.
कांग्रेसी नेता केएन त्रिपाठी की ओर से पूर्व में ही गवाही पूर्ण कर ली गई है. उन्होंने कहा था कि वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव के नामांकन के दौरान आलोक चौरसिया की उम्र 25 वर्ष पूरी नहीं हुई थी. इस कारण वे चुनाव लड़ने के अयोग्य थे. इसलिए उनका निर्वाचन रद्द किया जाए.