रेल दुर्घटना के तहत दी जाने वाली अनुग्रह राशि में किया गया 10% का इजाफा

भारतीय रेलवे बोर्ड ने ट्रेन दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने पर दी जाने वाली अनुग्रह राशि को 10 गुना बढ़ा दिया है। इस राशि को आखिरी बार 2012 और 2013 में संशोधित किया गया था। बोर्ड ने कहा कि अब ट्रेन दुर्घटनाओं और अप्रिय घटनाओं में मृत और घायल यात्रियों के परिवारों को दी जाने वाली राशि को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है। 18 सितंबर के एक परिपत्र के अनुसार, सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए अनुग्रह राहत भी बढ़ा दी गई है। विशेषकर वे लोग जो मानवयुक्त समपार फाटक दुर्घटनाओं के कारण रेल दुर्घटनाओं का शिकार हुए हैं। यह नया नियम 18 सितंबर से लागू हो गया है।
रेल दुर्घटना में कितनी अनुग्रह राशि होती है?
रेलवे बोर्ड के सर्कुलर के मुताबिक, ट्रेन और मानवयुक्त लेवल क्रॉसिंग दुर्घटनाओं में मारे गए लोगों के परिवारों को अब 5 लाख रुपये मिलेंगे, जबकि गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपये दिए जाएंगे। मामूली चोट वाले व्यक्ति को 50 हजार रुपये की राशि दी जाएगी। पहले यह राशि 50,000 रुपये, 25,000 रुपये और 5,000 रुपये थी.
विभिन्न घटनाओं में अनुग्रह राशि
सर्कुलर में आगे कहा गया है कि किसी भी अप्रिय घटना में मारे गए, गंभीर रूप से घायल और मामूली रूप से घायल लोगों को 1.5 लाख रुपये, 50,000 रुपये और 5,000 रुपये दिए जाएंगे। जबकि पिछली अनुग्रह योजना में यह राशि 50,000 रुपये, 25,000 रुपये और 5,000 रुपये थी. आपको बता दें कि अप्रिय घटनाओं में आतंकवादी हमला, हिंसक हमला और ट्रेन में डकैती जैसे अपराध शामिल हैं।
अस्पताल में भर्ती होने पर अनुग्रह राशि
ट्रेन दुर्घटनाओं के मामले में, 30 दिनों से अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती रहने वाले गंभीर रूप से घायल यात्रियों के लिए अतिरिक्त अनुग्रह राहत की घोषणा की जाएगी। प्रत्येक 10 दिन की अवधि या छुट्टी की समाप्ति की तारीख पर, जो भी मामला हो, 3,000 रुपये प्रति दिन जारी किए जाएंगे। गंभीर चोट के मामले में छह महीने तक प्रतिदिन 1,500 रुपये जारी किए जाएंगे।
उन्हें राशि नहीं मिलेगी
इसके अतिरिक्त, अस्पताल में भर्ती होने के अगले पांच महीनों या छुट्टी की तारीख, जो भी पहले हो, के लिए हर 10 दिन की अवधि के अंत में 750 रुपये प्रति दिन जारी किए जाएंगे। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि “मानव रहित क्रॉसिंग पर दुर्घटनाओं, अतिक्रमियों, ओएचई (ओवर हेड इक्विपमेंट) द्वारा करंट लगने वाले व्यक्तियों के मामले में” सड़क उपयोगकर्ताओं को कोई अनुग्रह राहत स्वीकार्य नहीं होगी।


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