पुराने करीमनगर में शराब की दुकानों के लिए आरक्षण को अंतिम रूप दिया

करीमनगर: जिले में शराब की दुकानों के लिए आरक्षण को अंतिम रूप दे दिया गया है. बीसी (गौड़ा), एससी और एसटी समुदायों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए, राज्य सरकार ने शराब की दुकानों के लिए लाइसेंस जारी करने में आरक्षण लागू करने का निर्णय लिया था।
जबकि 15 प्रतिशत दुकानें बीसी के लिए आरक्षित हैं, 10 प्रतिशत एससी के लिए और पांच प्रतिशत एसटी के लिए निर्धारित हैं। दिशानिर्देशों का पालन करते हुए, जिला कलेक्टरों ने निषेध और उत्पाद शुल्क विभाग केअधिकारियों के साथ लॉटरी के माध्यम से आरक्षित दुकानों का चयन किया।
करीमनगर जिले की 94 दुकानों में से 26 शराब की दुकानें आरक्षित थीं। इनमें से 17 दुकानें गौड़ा के लिए और नौ अनुसूचित जाति के लिए निर्धारित थीं, जबकि शेष 68 दुकानें सामान्य श्रेणी में थीं।
राजन्ना-सिरसिला में कुल 48 दुकानों में से 14 आरक्षित थीं। गौडा के लिए जहां नौ शराब की दुकानें आवंटित की गईं, वहीं अनुसूचित जाति के लिए पांच दुकानें आवंटित की गईं। जगतियाल में 71 शराब की दुकानों में से 22 दुकानें आरक्षित की गईं।
49 दुकानें सामान्य श्रेणी में घोषित की गईं।
पेद्दापल्ली की 77 दुकानों में से 21 शराब की दुकानें आरक्षित थीं, जिनमें 13 गौडा के लिए और आठ एससी के लिए थीं। शेष 56 सामान्य श्रेणी की दुकानें थीं। वित्तीय वर्ष 2023-25 के लिए विभिन्न शराब दुकानों के लिए अधिकारी शुक्रवार से आवेदन प्राप्त कर रहे हैं।


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