नागालैंड समान नागरिक संहिता और वन अधिनियम लागू करने को तैयार नहीं

कोहिमा: नागालैंड सरकार वन संरक्षण (संशोधन) अधिनियम और प्रस्तावित समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू करने के लिए तैयार नहीं है, सरकार के प्रवक्ता और संसदीय मामलों और बिजली मंत्री केजी केन्ये ने शुक्रवार को यहां कहा।
यह निर्णय मुख्यमंत्री के आवासीय परिसर में राज्य के शीर्ष आदिवासी निकायों और नागरिक समाज संगठनों के साथ सरकार की एक परामर्शी बैठक के दौरान लिया गया। बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए केन्ये ने कहा कि कई नागा नागरिक समाजों और बुद्धिजीवियों ने चिंता व्यक्त की है कि ये अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 371ए के तहत गारंटीकृत विशेष अधिकारों का उल्लंघन कर सकते हैं।
अनुच्छेद 371ए नागालैंड में नागाओं को धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं और भूमि और उसके संसाधनों के स्वामित्व और हस्तांतरण पर विशेष सुरक्षा प्रदान करता है।
उन्होंने कहा, बैठक के दौरान आदिवासी निकायों और नागरिक समाजों ने राज्य सरकार से राज्य में दोनों अधिनियमों को लागू नहीं करने का आग्रह किया। केन्ये ने कहा कि राज्य सरकार 11 से 14 सितंबर तक निर्धारित विधानसभा के मानसून सत्र में अधिनियमों की निंदा करने के लिए एक प्रस्ताव लाएगी।
नागालैंड नगरपालिका अधिनियम 2001 पर, जिसे 9 मार्च को विधानसभा द्वारा निरस्त कर दिया गया था, केने ने कहा कि सरकार ने उपस्थित लोगों को बताया कि एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति मानसून सत्र में पेश करने से पहले इसे अंतिम रूप देने के लिए काम कर रही है।


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