विधानसभा आम चुनाव-2023 आवश्यक सेवाओं वाले कार्मिक और पत्रकारों के लिए बनाए पोस्टल

डूंगरपुर। विधानसभा आम चुनाव-2023 के तहत आवश्यक सेवाओं से संबंधित कार्मिकों को पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान की सुविधा दी गई हैं।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी हेमेन्द्र नागर ने बताया कि सीएमएचओ डूंगरपुर, पीएमओ जिला चिकित्सालय डूंगरपुर व सागवाड़ा, मुख्य प्रबंधक रोडवेज डूंगरपुर, अधीक्षण अभियन्ता एवीवीएनएल तथा सहायक निदेषक सूचना एवं जनसम्पर्क को इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं।

इन विभागों से संबंधित मतदाताओं के फॉर्म-12 डी भरकर पोस्टल बैलेट प्रकोष्ठ जिला निर्वाचन अधिकारी, डंूगरपुर में जमा कराए गए थे। उक्त कार्मिकों के संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा पोस्टल बैलेट जारी किए जा चुके हैं एवं कार्मिकों का मतदान अपने गृह विधानसभा के रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में स्थापित पोस्टल वोटिंग सेंटर (पीवीसी) में 19 से 21 नवम्बर को प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक कराया जाएगा। इसके लिए व्यक्तिगत रूप से सूचित करते हुए उक्त दिवसों में कार्मिक के गृह विधानसभा में मतदान करने के लिए अवगत कराने के निर्देश दिए हैं।
इस संबंध में कार्मिकों (एवीईएस) को शत प्रतिशत मतदान कराया जाना सुनिश्चित करते हुए आप द्वारा की गई कार्यवाही से अवगत कराने के निर्देश दिए हैं।
उल्लेखनीय है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, डॉक्टर, पैरा मेडिकल स्टाफ और एम्बुलेंस सेवा, अग्निशमन सेवाएं, जयपुर मेट्रो, बिजली विभाग में इलेक्ट्रीशियन, लाइन मैन, पीएचईडी में पम्प ऑपरेटर, टर्नर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत मीडियाकर्मी, दूध आपूर्ति सेवा में लगे कार्मिकों की कार्य की प्रकृति को देखते हुए पहली बार भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार डाक मतपत्र की सुविधा दी जा रही है।
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अधिग्रहित वाहन 22 नवम्बर को पहंुचाएं वाहन स्वामी- जिला परिवहन अधिकारी
डूंगरपुर, 18 नवम्बर। सभी वाहन स्वामी जिनके वाहन विधानसभा आम चुनाव के लिए अधिग्रहित किए गए हैं, उन्हें 22 नवम्बर शाम 5 बजे तक अधिग्रहित वाहन श्री भोगीलाल पण्ड्या राजकीय महाविद्यालय डंूगरपुर में पहुुंचाने के निर्देश दिए गए हैं।
जिला परिवहन अधिकारी, डंूगरपुर अनिल माथुर ने बताया कि यदि कोई वाहन स्वामी इस आदेश का उल्लंघन करेगा अथवा उस दिन शादी समारोह व मार्ग पर संचालित होता पाया गया या अधिग्रहित वाहन सुपुर्द नहीं कराया गया तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 167 के तहत 1 वर्ष की अवधि का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों से दण्डनीय होगा। इसके साथ ही मोटर वाहन अधिनियम के तहत वाहन का परमिट एवं रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र निलम्बन एवं निरस्त की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
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