तेलंगाना हाईकोर्ट ने शर्मिला की पदयात्रा पर अगले आदेश तक रोक लगा दी

हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बी विजयसेन रेड्डी ने मंगलवार को वाईएस शर्मिला को उच्च न्यायालय के अगले आदेश तक महबूबाबाद में पदयात्रा और जनसभा नहीं करने का निर्देश दिया.
न्यायाधीश ने शर्मिला को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया कि वह अपमानजनक टिप्पणी और भड़काऊ भाषण नहीं देंगी। शर्मिला ने महबूबाबाद जिले के महबूबाबाद पुलिस थाने की सीमा के भीतर पदयात्रा और जनसभा के लिए अनुमति की अस्वीकृति को अवैध बताते हुए मामला दायर किया। गवर्नमेंट प्लेडर फॉर होम ने कोर्ट को बताया कि शर्मिला कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रही हैं। उन्होंने कहा कि वह अपनी जनसभाओं के दौरान अपमानजनक और अभद्र टिप्पणी कर रही थीं।
बैठक की क्लिपिंग देखकर जज ने हैरानी जताई कि याचिकाकर्ता इस तरह की टिप्पणी कैसे कर सकता है। शर्मिला के वकील ने जवाब दिया कि वह उसी तरह से उनके खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणियों का जवाब दे रही थीं। जज ने पूछा कि क्या याचिकाकर्ता पुरुष राजनेताओं द्वारा उनके खिलाफ इस तरह की टिप्पणियों को स्वीकार करेगी। न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता को अदालत के आदेशों के उल्लंघन के खिलाफ चेतावनी दी। याचिकाकर्ता को हलफनामा दायर करने का निर्देश देते हुए न्यायाधीश ने मामले को 3 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया।


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