गुजरात कोर्ट ने दो साल की बच्ची से बलात्कार, हत्या करने वाले व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई

फरवरी में दो साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या के आरोप में बुधवार को गुजरात की एक अदालत ने 23 वर्षीय व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शकुंतला सोलंकी ने आरोपी यूसुफ इस्माइल को मौत की सजा दी और राज्य सरकार को पीड़ित के परिजनों को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने को कहा.
इस्माइल को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) और 376 (बलात्कार), और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दोषी पाया गया।
अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि यह “दुर्लभ से दुर्लभतम” मामलों में से एक था और आरोपी के लिए मौत की सजा की मांग की गई।
घटना का विवरण
पीड़ित और आरोपी गुजरात के सूरत के रहने वाले थे और यह घटना सचिन औद्योगिक क्षेत्र के पास कपलेथा गांव में हुई थी। कथित तौर पर आरोपी पीड़िता के पिता का दोस्त था।कथित तौर पर आरोपी पीड़िता के पिता का दोस्त था।कथित तौर पर आरोपी पीड़िता के पिता का दोस्त था।कथित तौर पर आरोपी पीड़िता के पिता का दोस्त था।कथित तौर पर आरोपी पीड़िता के पिता का दोस्त था।
बच्ची को कुछ नाश्ता दिलाने के बहाने ले जाकर आरोपी ने 27 फरवरी को उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर चाकू से उसकी हत्या कर दी।
इसके बाद उसने कथित तौर पर शव को एक खुले मैदान में फेंक दिया और घटनास्थल से भाग गया। अगले दिन पुलिस उसे पकड़ने में सफल रही।


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