चूरू नारनौल में राजस्थान के युवाओं की उम्रकैद: फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया फैसला

राजस्थान : हरियाणा के नारनौल में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी नरेंद्र उर्फ नेहरू निवासी राऊ टिब्बा, चूरू राजस्थान को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।16 फरवरी 2021 को नाबालिग पीड़िता के परिजन के बयान पर सतनाली थाने में मामला दर्ज किया गया था। जिसमें दोषी नरेंद्र उर्फ नेहरू द्वारा नाबालिग पीड़िता के साथ गलत काम करने के आरोप थे। दोषी महेंद्रगढ़ जिले में अपने मामा के लड़के की शादी में आया हुआ था। पीड़िता नाबालिग का घर पड़ोस में ही था। नाबालिग उनके घर के पास लगे टैंट में खेल रही थी।

देर शाम बच्ची दिखाई नहीं दी तो परिजनों ने पुलिस को दी थी सूचना
देर शाम को दोषी ने बहला फुसलाकर शराब के नशे में नाबालिग से दुष्कर्म किया। जब परिजनों को बच्ची दिखाई नहीं दी तो उन्होंने पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करते हुए थाना सतनाली में अभियोग दर्ज किया था। मामले की सुनवाई जज अमन दीप दीवान की फास्ट ट्रैक कोर्ट पॉक्सो नारनौल में हुई।न्यायालय में सुनवाई के दौरान उप जिला न्यायवादी भारत भूषण दहिया ने मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी की। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना और सजा में कोई नरमी नहीं बरती।

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