आवासीय परिसर में लिफ्ट का तार टूटने से 73 वर्षीय महिला की मौत

नोएडा। नोएडा पुलिस ने एक आवासीय परिसर में लिफ्ट का तार टूटने से उसमें फंसी 73 वर्षीय महिला की मौत के मामले में उक्त सोसायटी की प्रबंधन कंपनी, निवासी संघ के पदाधिकारियों और जर्मन लिफ्ट निर्माता कंपनी थीसेनक्रुप्प के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक, बृहस्पतिवार शाम सेक्टर 137 स्थित बहुमंजिला सोसाइटी में लिफ्ट का तार टूट जाने से उसमें फंसी 72 वर्षीय एक महिला की संभवतः हृदय गति रुकने से मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, जब लिफ्ट का तार टूटा, तब सुशीला देवी उसमें अकेली थीं। उसने बताया कि अचानक तार टूटने के कारण लिफ्ट सीधे जमीन से नहीं टकराई, बल्कि बीच की कुछ मंजिलों से टकराते हुए 25वीं मंजिल पर फंस गई।
पुलिस उपायुक्त (मध्य नोएडा) अनिल कुमार यादव ने बताया कि महिला के बेटे की शिकायत के आधार पर सोसायटी की प्रबंधन कंपनी के अधिकारियों, अपार्टमेंट निवासी संघ (एओए) के पदाधिकारियों और थीसेनक्रुप्प सहित सात लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 287 (मशीन के संबंध में लापरवाहीपूर्ण आचरण) और 304ए (लापरवाही से मौत का कारण बनना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। यादव ने कहा कि मामले की जांच जारी है।
उन्होंने बताया कि जिन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, उनमें प्रबंधन कंपनी एएन सिक्योर के निदेशक अजय सिंह शेखावत एवं संतोष कुमार, परिसर प्रबंधक मोनिका शर्मा, एओए के अध्यक्ष रमेश गौतम, उपाध्यक्ष अनंग पाल चौहान, कोषाध्यक्ष नीतू सालार और थीसेनक्रुप्प शामिल हैं। बृहस्पतिवार को हुई इस घटना के बाद सोसायटी के कई निवासी परिसर में सुविधाओं का उचित रखरखाव न किए जाने का आरोप लगाते हुए एकत्र हुए और एओए के पदाधिकारियों से तुरंत इस्तीफा देने की मांग की।


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