मध्यप्रदेश में काम करने वाले श्रमिक/कार्मिक जो राजस्थान के मतदाता है

श्रीगंगानगर । भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राजस्थान विधानसभा आम चुनाव-2023 के दौरान 25 नवम्बर 2023 को होने वाले मतदान दिवस के दिन मध्यप्रदेश में कार्य करने वाले श्रमिक या ऐसे कार्मिकों को जो राजस्थान के मतदाता है, मतदान करने के लिये संवेतनिक अवकाश प्रदान किया गया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ख के अनुसार मतदान के दिन किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति जो विधानसभा के लिये निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, को मतदान के दिन संवेतनिक अवकाश मंजूर किये जाने का प्रावधान है। यदि कोई नियोजक उपधारा के उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो 500 रूपये तक जुर्माना, दण्डनीय होगा।

 

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