पोलावरम नहर में खुदाई रोकने के लिए कार्रवाई करें, आंध्र हाई कोर्ट ने सरकार को

पूर्व कृष्णा जिले के गन्नावरम, विजयवाड़ा ग्रामीण और अगिरापल्ले मंडलों में बजरी और मिट्टी के लिए पोलावरम दाहिनी मुख्य नहर में खुदाई को गंभीरता से लेते हुए, उच्च न्यायालय ने सोमवार को राज्य सरकार को नहर बांध की खुदाई को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
उच्च न्यायालय गन्नावरम मंडल के केसरपल्ले गांव के पिल्ली सुरेंद्रबाबू द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें कहा गया था कि बजरी और मिट्टी के लिए निजी लोगों द्वारा नहर खोदी जा रही थी, जिससे बांध कमजोर हो रहा है। उन्होंने बांध की सुरक्षा के लिए अदालत से हस्तक्षेप करने और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करने के लिए सरकार को निर्देश देने की मांग की।
मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति वी राधाकृष्ण कृपासागर की खंडपीठ ने सरकार को एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।इसने याचिकाकर्ता को सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय और कुछ अन्य निजी व्यक्तियों को व्यक्तिगत नोटिस देने की भी अनुमति दी।


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