सिरमौर में आईआईएम की जमीन पर अवैध मकान, फसलें उग आई

हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के अधिकारियों ने धौलन कुआं में भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) के एक स्थायी परिसर की स्थापना के लिए आवंटित भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए पांवटा साहिब उप-मंडल के अधिकारियों को निर्देश दिया है।
परियोजना की प्रगति की समीक्षा के लिए आज नाहन में एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए, उपायुक्त आरके गौतम ने पांवटा साहिब अनुविभागीय मजिस्ट्रेट सहित संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द अतिक्रमण हटाने को सुनिश्चित करने के लिए कहा। गौतम ने कहा, “उर्वर क्षेत्र होने के कारण, निवासी कथित तौर पर आईआईएम के लिए आवंटित भूमि पर गेहूं जैसी विभिन्न फसलें उगा रहे हैं, जिसका एक बड़ा हिस्सा पिछले कुछ वर्षों से खाली पड़ा हुआ है।”
2014 में हिमाचल के लिए स्वीकृत, आईआईएम-सिरमौर अगस्त 2015 से धौलन कुआं में एक अस्थायी परिसर से संचालित हो रहा है। स्थायी परिसर का शिलान्यास अगस्त 2020 में तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया था।
संस्थान का पहला चरण 392.51 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ बनाया जा रहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि करीब 60 फीसदी निर्माण हो चुका है और बाकी इस साल जुलाई के अंत तक पूरा हो जाना था।
उपायुक्त ने आईआईएम अधिकारियों को परिसर के चारों ओर चारदीवारी खड़ी करने का भी निर्देश दिया ताकि स्थानीय लोगों को बाहर रखा जा सके जिन्होंने जमीन की जुताई शुरू कर दी थी। उन्होंने अतिक्रमण के संबंध में एक रिपोर्ट भी मांगी ताकि आगे की कार्रवाई शुरू की जा सके। “आईआईएम एक प्रतिष्ठित संस्थान है, जो क्षेत्र के आर्थिक उत्थान को सुनिश्चित करेगा। इसके परिसर का निर्माण बिना किसी बाधा के किया जाना चाहिए।
गौतम ने अधिकारियों को 15 मई तक संस्थान के परिसर के भीतर एक पुल सहित 2.23 किलोमीटर सड़क बनाने का भी निर्देश दिया।
आईआईएम के परियोजना सलाहकार दिनकर हितेश ने अतिक्रमण के साथ-साथ सड़कों और रास्तों की प्रगति जैसे विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि अतिक्रमणकारियों को रोकने के लिए बाउंड्री वॉल का काम जल्द ही शुरू किया जाएगा। आईआईएम को हस्तांतरित किए जाने से पहले जमीन कृषि विभाग के पास थी।
यह भी पता चला है कि एक निवासी ने परिसर के एक कोने में मकान बना लिया था। पांवटा साहिब के एसडीएम गुंजीत चीमा ने कहा कि निर्माण लगभग आठ से 10 साल पुराना था और घर की दूसरी मंजिल हाल ही में बनी थी। “सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के तहत एक नोटिस उस घर के मालिक को जारी किया जाएगा जो दावा करता है कि वह जमीन का मालिक है। हालांकि, जमीन के रिकॉर्ड से पता चलता है कि उनका प्लॉट कहीं और है। जल्द ही इस मुद्दे को सुलझा लिया जाएगा, ”चीमा ने कहा।


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