बच्ची से किया था रेप और मर्डर, कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

लखनऊ। लखनऊ की एक अदालत ने करीब सात साल पहले 10 साल की बच्ची से रेप और हत्या के आरोपी को दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई है. जिला सरकारी वकील (डीजीसी) मनोज त्रिपाठी ने कहा कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्याम मोहन जयसवाल ने 10 वर्षीय लड़की से बलात्कार और हत्या के आरोपी को मौत की सजा सुनाई। कोर्ट ने मौत की सजा की पुष्टि के लिए मामले को सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया। न्यायमूर्ति जयसवाल ने कहा, “छोटी लड़कियों को स्कूल ले जाने वाले 59 वर्षीय व्यक्ति ने जिस तरह से बलात्कार और हत्या की, वह इस मामले को दुर्लभतम श्रेणी में रखता है और इसलिए दोषी किसी भी तरह की नरमी का हकदार नहीं है।”

अदालत ने कहा कि दोषी ने उसके साथ बलात्कार किया और उसके मुंह में कपड़ा डाल दिया, जिससे दम घुटने से उसकी मौत हो गई। पीड़ित के सिर के पिछले हिस्से और चेहरे पर चोटें आईं। लड़की के पिता ने इस संबंध में 17 मार्च, 2016 को लखनऊ के अलीगंज पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। लड़की का शव महानगर के छन्नी लाल जंक्शन के पास क्षत-विक्षत हालत में मिला था। बाद में जब गवाहों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने अपराधी को रात करीब 10 बजे लड़की के साथ देखा, तो उसे पुलिस ने पकड़ लिया और उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच की और रिपोर्ट दर्ज की।