सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा सरकार से श्रीमंदिर के लिए पूर्णकालिक प्रशासक नियुक्त करने या अवमानना ​​का सामना करने के लिए कहा

ओड़िशा: सुप्रीम कोर्ट ने पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर के मामलों के प्रबंधन के लिए पूर्णकालिक प्रशासक की नियुक्ति के संबंध में अपने पहले के आदेश का कथित रूप से पालन नहीं करने के लिए ओडिशा सरकार की खिंचाई की है।
न्यायमूर्ति एमआर शाह और सीटी रविकुमार की पीठ ने बुधवार को राज्य सरकार को श्रीमंदिर के प्रबंधन के लिए 2019 में जारी उसके निर्देश के अनुपालन पर एक विस्तृत स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।
अपने निर्देश में, अदालत ने श्रीमंदिर प्रबंध समिति के पूर्णकालिक मुख्य प्रशासक की नियुक्ति के लिए और समय की मांग करने वाली ओडिशा सरकार की याचिका को खारिज कर दिया।
राज्य सरकार ने कोर्ट से समय अवधि दिसंबर 2023 तक बढ़ाने का अनुरोध किया था।
“आज तक, हमें पता नहीं है कि कौन से निर्देशों का पालन किया गया है और कौन से नहीं। इस अदालत द्वारा जारी विभिन्न निर्देशों के अनुपालन पर एक विस्तृत स्थिति रिपोर्ट आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर प्रस्तुत की जाए। न्याय मित्र को रिपोर्ट की एक प्रति अग्रिम रूप से दी जाए।’
इससे पहले, कोर्ट ने 4 नवंबर, 2019 को सरकार को श्रीमंदिर प्रबंध समिति के लिए अंशकालिक प्रशासक के बजाय पूर्णकालिक मुख्य प्रशासक नियुक्त करने का निर्देश दिया था।
इस बीच, एमिकस क्यूरी रंजीत कुमार ने कोर्ट को सूचित किया कि ओडिशा सरकार ने पहले श्री जगन्नाथ मंदिर के नाम पर 64,000 एकड़ जमीन रिकॉर्ड करने का आश्वासन दिया था। हालांकि, अभी तक इस संबंध में कोई विकास नहीं हुआ है।
पीठ ने सेवक के बच्चों के कल्याण पर 5 करोड़ रुपये के खर्च के बारे में भी जानना चाहा। कोर्ट के आदेश के बाद राशि मंजूर की गई।
मामले की अगली सुनवाई एक मई को निर्धारित की गयी है.


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