कोटा में पार्सल ठेकेदार को अमानत राशि नहीं लौटाई, सम्पति कुर्क

कोटा: कोटा पार्सल ठेकेदार की धरोहर राशि 6.37 लाख रुपए की वसूली के लिए वाणिज्यिक न्यायालय ने डीआरएम मनीष तिवारी की कार कुर्क करने का आदेश दिया। सेल अमीन सत्यनारायण पनवाड़ ने कुर्की वारंट पर डीआरएम की कार कुर्क करते हुए इसे डिक्रीदार को सुपुर्द भी कर दी। जिससे रेलवे परिसर में अफरा तफरी मच गई। कुछ देर में रेलवे कर्मचारी गाड़ी लेते गए। इस बीच, वाणिज्यिक न्यायालय ने रेलवे के वकील मनोज पुरी की ओर से राशि जमा कराने के संबंध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर 15 दिन की मोहलत देते हुए कार्रवाई स्थगित करने का आदेश दिया।

6 महीने पहले ही हो गए थे राशि लौटने के आदेश : धर्मेंद्र त्रिपाठी ने ट्रेन की पार्सल लीज के ठेके के लिए रेलवे में 7.50 लाख रुपए बतौर धरोहर राशि जमा कराए थे। काम खत्म होने के बावजूद रेलवे ठेकेदार को यह राशि नहीं लौटा रहा है। तब मामला वाणिज्यिक कोर्ट पहुंचा। करीब 6-7 साल केस के बाद पिछले साल फरवरी में कोर्ट ने रेलवे को धरोहर राशि लौटाने का आदेश दिया था। इसके 6 महीने बाद भी रेलवे ने राशि नहीं लौटाई थी। इधर, डीआरएम मनीष तिवारी का कहना है कि मामले में दोषी कर्मचारी पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। रेलवे के वकील मनोज पुरी ने बताया कि कोर्ट ने स्टे दे दिया है। अगली सुनवाई अब 22 अगस्त को होगी। पनवाड़ शुक्रवार सुबह 11.30 बजे कोर्ट से जारी कुर्की वारंट लेकर पहुंचे। रेलवे के एक अधिकारी ने साइन करने के लिए मना कर दिया। तब डीआरएम की कार पर नोटिस चस्पा कर दिया। इधर, कुछ कर्मचारी कुर्क कार लेते गए। कार्रवाई दोपहर 1 बजे तक चली। इस दौरान अफरा-तफरी मची रही। डिक्रीदार धर्मेद्र त्रिपाठी, वकील कन्हैयालाल सोनी आदि मौजूद थे।


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