सड़कों में पालतू मवेशी मिलने पर पशुपालकों से वसूला जाएगा जुर्माना

बलरामपुर: जिले में प्रमुख सड़कों पर आवारा पशुओं के विचरण पर रोकथाम के लिए जिला प्रशासन एवं पशुधन विकास विभाग कार्यवाही कर रहा है। पशुपालन विभाग के उप संचालक ने बताया कि नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों, सार्वजनिक स्थानों, उद्यानों में पशुओं के विचरण करते हुए पाए जाने पर संबंधित पशुपालकांे से जुर्माना वसूला जाएगा। साथ ही पशुओं को निकटतम गौशाला/गौठानों में भेजा जाएगा, तथा पुनरावृति होने पर पशु अतिचार अधिनियम के तहत पशुपालकों पर कार्यवाही की जाएगी।
बलरामपुर जिले में 01 राष्ट्रीय मार्ग, 02 राजमार्ग तथा 01 अन्य मार्ग है। जिसमें पशुपालकों के पशु विचरण करते हुए पाए जाने पर चालान कर जुर्माने की राशि वसूल की जा रही है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में अब तक पशुधन विकास विभाग एवं नगरीय निकाय द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 505 पशुओं को रेडियम बेल्ट लगाए गए हैं, तथा विगत 15 दिनों में 2400 रूपये जुर्माने की राशि 8 पशुपालकों से वसूल की गई है। तथा 259 पशुओं को गौठानों में ले जाया गया है। जिन पशुओं में रेडियम बेल्ट लगाया या पकड़ा जा रहा है उसमें टैगिंग का कार्य भी निरंतर रूप से किया जा रहा है। जिससे घूमन्तू या पशुपालकों के पशुओं की पहचान की जा सके। पशुओं में जुर्माने की राशि न्यूनतम 200 रूपये से लेकर 1000 रुपये तक की गई है।
जिला प्रशासन के निर्देशानुसार विभागीय अमला सड़कों पर घूमन्तू पशुओं और मवेशियों से छूटकारा दिलाने और दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने का कार्य लगातार कर रही है।


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