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अब सेवानिवृत पेंशनर्स को जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अवधि 31 दिसम्बर तक

दौसा। संयुक्त शासन सचिव वित्त ( पेंशन ) विभाग जयुपर के निर्देशों की पालना में राजस्थान राज्य के सरकारी सेवा से सेवानिवृत पेंशनर एवं पारिवारिक पेंशनर्स को जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अवधि 31 दिसम्बर 2023 तक बढाई गई हैं।

जिला कोषाधिकारी जगदीश प्रसाद मीना ने बताया कि जिन पेंशनरों ने जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है,उन पेंशनर्स को जीवित प्रमाण पत्र स्वयं की आईडी से पेंशन पोर्टल https://pension.rajasthan.gov.in पर लॉगिन कर पीडीएफ अपलोड की जाकर, ई- मित्र के माध्यम से जवीन प्रमाण एप के द्वारा एवं संबंधित कोष कार्यालय, उपकोष कार्यालयों में ऑफलाईन के माध्यम से आधार कार्ड व पीपीओ की छायाप्रति के साथ स्वीकार किये जा सकेंगे। जिनकी पृष्टि पेंशनर अपनी लॉगिन आईडी से जांच कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि जीवित प्रमाण पत्र के अभाव में माह जनवरी 2024 की पेंशन जमा नही हो सकेगी।

 

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