पंचायती जमीन घोटाले में पूर्व विधायक जलालपुर को मिली राहत

चंडीगढ़। कांग्रेस के पूर्व विधायक मदन लाल जलालपुर को राजपुरा में आई.टी. पार्क के लिए जमीन एक्वायर करने में की गई गड़बड़ी को लेकर विजिलेंस द्वारा दर्ज किए गए मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है। जलालपुर के वकीलों ने कोर्ट में कहा कि जलालपुर का पंचायती जमीन घोटाले से कोई लेना-देना नहीं है, सिर्फ राजनीतिक बदले की भावना से उन्हें इस मामले में आरोपी बनाया गया है। जलालपुर के खिलाफ शंभू ब्लॉक के पांच गांवों की करीब 1100 एकड़ जमीन एक्वायर करने में घपले के आरोप लगे थे, जिन्हें 3 गांवों के सरपंचों सहित विजिलेंस ने उक्त मामले में नामजद किया था।
