
विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने बुधवार को राज्य सरकार को आंगनवाड़ी कर्मचारियों की हड़ताल पर की गई कार्रवाई पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश धीरज सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति राव रघुनंदन राव की पीठ ने एक वकील के उषारानी द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कृष्णा जिले में आंगनवाड़ी हड़ताल के मद्देनजर गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को पोषण किट की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक उपाय करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है।

महाधिवक्ता एस श्रीराम ने कहा कि सरकार हड़ताल खत्म करने के लिए आंगनवाड़ी कर्मचारी संघों के साथ बातचीत कर रही है। आंगनबाड़ियों को चलाने के लिए ग्राम सचिवालय, राजस्व और पंचायत राज कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग किया जा रहा है। आंगनवाड़ी कर्मचारियों को नोटिस जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि ड्यूटी पर शामिल नहीं होने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अदालत ने सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई 22 जनवरी के लिए स्थगित कर दी।
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